कृपया ध्यान दे
**** अनुग्रह सहायता के प्रकरणों का भुगतान नई व्यवस्था मे अब ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा |
**** नई व्यवस्था मे अनुग्रह सहायता के प्रकरण को स्वीकृत करने के उपरांत स्वीकृत प्रकरण का ई-भुगतान आदेश बना कर उसको डिजिटल साइन करना अनिवार्य होगा |
**** ई-पेमेंट के माध्यम से संबन्धित हितग्राही के बैंक खातो मे सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ***

अन्त्येष्टि सहायता के ऑनलाइन स्वीकृत प्रकरणो को ई-पेमेंट के माध्यम से संबन्धित ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय के बैंक खातो मे ट्रान्सफर करमे हेतु ई-भुगतान प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करे

अन्त्येष्टि सहायता की राशि मृतक के परिवार को मृत्यु के दिन ही आवश्यक रूप से दी जाए एवं प्रकरण को पोर्टल पर उसी दिन आवश्यक रूप से ऑनलाइन पंजीकृत किया जाए

i) आवेदन की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पड़ा जा सके| आवेदन की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति मे आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा सकता है |

ii ) एफ आई आर की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पड़ा जा सके| एफ आई आर की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति मे आवेदक प्रकरण रद्द कर दिया जावेगा |

iii )मृत्यु प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी कॉपी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पड़ा जा सके | मृत्यु प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति मे आवेदक प्रकरण रद्द कर दिया जावेगा |

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